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Income Tax: क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता हूं?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन के प्रावधान शामिल हैं। इंडिजुअल और एचयूएएफ सेल्फ-ऑक्युपायड या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर यह एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 10:52 PM
Income Tax: क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता हूं?
सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने की तारीख में किसी व्यक्ति के पास कितनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, इसकी कोई सीमा तय नहीं है।

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन मिलता है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। गाजियाबाद के सुरेश शर्मा ने कमर्शियल प्रॉपर्टी से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से एग्जेम्प्शन के बारे में पूछा है। उनका सवाल है कि उन्होंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है। इससे उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। उनका सवाल है कि क्या वह इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

सेक्शन 54 में शामिल हैं एग्जेमप्शन के नियम

जैन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन के प्रावधान शामिल हैं। इंडिजुअल और एचयूएएफ सेल्फ-ऑक्युपायड या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर यह एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किराया पर दी गई या खुद इस्तेमाल हो रही प्रॉपर्टी बेचता है तो वह सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अमाउंट को निश्चित समयसीमा के अदर दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा।

कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में सेक्शन 54एफ लागू होता है

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