घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए एलटीसीजी का इस्तेमाल तय समय के अंदर आपको दूसरा घर खरीदने के लिए करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत यह एग्जेम्प्शन मिलता है। सवाल है कि क्या एक घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दो घर खरीदने के लिए किया जा सकता है और इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है?
