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Income Tax: क्या मैं घर बेचने से हुए एलटीसीजी का इस्तेमाल अपने दो बच्चों के नाम से दो घर खरीदने के लिए कर सकता हूं?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए आपको घर बेचने से हुए सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए करना पड़ता है न कि घर बेचने से मिले पूरे पैसे का

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jan 03, 2026 पर 2:51 PM
Income Tax: क्या मैं घर बेचने से हुए एलटीसीजी का इस्तेमाल अपने दो बच्चों के नाम से दो घर खरीदने के लिए कर सकता हूं?
घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ एक घर खरीदने के लिए करना होगा।

घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए एलटीसीजी का इस्तेमाल तय समय के अंदर आपको दूसरा घर खरीदने के लिए करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत यह एग्जेम्प्शन मिलता है। सवाल है कि क्या एक घर बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दो घर खरीदने के लिए किया जा सकता है और इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है?

क्या एलटीसीजी का इस्तेमाल दो घर खरीदने के लिए किया जा सकता है?

गुड़गांव के सुबोध मिश्रा ने ऐसा एक सवाल पूछा है। वह एक घर बेचकर उससे मिले पैसे का इस्तेमाल एक-दूसरे से सटे दो फ्लैट्स खरीदने के लिए करना चाहते हैं। वह एक घर बेटे और दूसरा बेटी के लिए खरीदना चाहते हैं। उनका सवाल है कि उन्हें यह काम किस तरह करना चाहिए ताकि उनके बेटे और बेटी को इस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़े? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशहूर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

क्या घर बेचने से मिले पूरे पैसे का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए करना होगा?

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