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Income Tax New Rules: नए इनकम टैक्स रूल्स 1 अप्रैल से लागू होने पर बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम

अब हायर एचआरए एग्जेम्प्शन ब्रैकेट्स के तहत आने वाले शहरों की लिस्ट बढ़ गई है। इस लिस्ट में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ अब हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु भी आएंगे। इन शहरों में रहने वाले लोग अपनी सैलरी का 50 फीसदी 50 फीसदी तक एचआरए क्लेम कर सकेंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Mar 20, 2026 पर 8:32 PM
Income Tax New Rules: नए इनकम टैक्स रूल्स 1 अप्रैल से लागू होने पर बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम
नए टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रूल्स, 2026 नोटिफाय कर दिए हैं। इसमें सैलरीड टैक्सपेयर्स के अलाउन्स और परक्विजिट्स के नियम बदल गए हैं। नए टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इनमें रेंट-फ्री एकॉमोडेशन और एंप्लॉयल की तरफ मिली व्हीकल्स जैसे नॉन-कैश बेनेभिट्स के टैक्स के नियमों में भी बदलाव है।

1. हाउस रेट अलाउन्स (एचआरए) के नए नियम

अब हायर एचआरए एग्जेम्प्शन ब्रैकेट्स के तहत आने वाले शहरों की लिस्ट बढ़ गई है। इस लिस्ट में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ अब हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु भी आएंगे। इन शहरों में रहने वाले लोग अपनी सैलरी का 50 फीसदी 50 फीसदी तक एचआरए क्लेम कर सकेंगे। दूसरे शहरों के एंप्लॉयीज 40 फीसदी एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकेंगे। एचआरए पर एग्जेम्प्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता है।

2. बच्चों के एजुकेशन, हॉस्टल और दूसरे अलाउन्सेज में बदलाव

अब बच्चों के एक्सपेंसेज से जुड़े अलान्सेज बढ़ जाएंगे। प्रति बच्चा चिल्ड्रेन अलाउन्सेज प्रति माह 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। यह मैक्सिमम 2 बच्चों पर लागू होगा। हॉस्टल एक्सपेंसेज अलाउन्सेज को प्रति माह 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है।

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