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Income Tax Notice: फॉरेन एसेट्स डिसक्लोज नहीं करने पर नोटिस मिला है? जानिए अब आपको क्या करना है

Income Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉरेन एसेट्स की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं देने वाले टैक्सपेयर्स को मेल भेज रहा है। विदेशी कंपनियों के शेयर, एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन (ईसॉप्स) या विदेश में बैंक अकाउंट रखने वाले टैक्सपेयर्स को भी ऐसे मेल आ रहे हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 18, 2025 पर 3:11 PM
Income Tax Notice: फॉरेन एसेट्स डिसक्लोज नहीं करने पर नोटिस मिला है? जानिए अब आपको क्या करना है
इंडियन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी कंपनियों के शेयरों और ईटीएफ में निवेश करने वाले इंडिविजुअल्स को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटिमेशंस मिल रहे हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में फॉरेन एसेट्स और इनकम डिसक्लोज नहीं करने वाले कई टैक्सपेयर्स को मेल भेजा है। विदेशी कंपनियों के शेयर, एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन (ईसॉप्स) या विदेश में बैंक अकाउंट रखने वाले टैक्सपेयर्स को भी ऐसे मेल आ रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिस्टम- जेनरेटेड इंटिमेशंस हैं ये पेनाल्टी नोटिस या एनफोर्समेंट एक्शंस नहीं हैं। इसके बावजूद मेल मिलने से टैक्सपेयर्स चिंतित हैं।

ऐसे मेल या इंटिमेशंस से घबराने की जरूरत नहीं

एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के फाउंडिंग पार्टनर हिमांक सिंगला ने कहा, "सबसे पहले तो इस मेल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये छापा (raids) या पेनाल्टी नोटिस नहीं हैं। Income Tax Department ने सिर्फ फॉरेन डेटा मैचिंग के आधार पर सिस्टम जेनरेटेड इंटिमेशंस भेजना शुरू किया है। टैक्सपेयर्स के पास इसे ठीक करने के लिए पूरा समय है, क्योंकि रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है।"

आईटी डिपार्टमेंट ने फॉरेन डेटा मैंचिंग पर फोकस बढ़ाया है 

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