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सावधान! ITR में एक गलती और 200% तक की पेनाल्टी, जानिए आयकर विभाग के ये 5 कड़े नियम

ITR Filing Late Fee and Penalty: आयकर विभाग के अनुसार, 22 जुलाई 2026 तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 3 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं। डेडलाइन पास आने के साथ ही फाइलिंग की रफ्तार तेज हो गई है। आईटीआर फाइल करते समय आयकर विभाग के नियमों का सही पालन न करना, गलत जानकारी देना या डेडलाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 23, 2026 पर 3:41 PM
सावधान! ITR में एक गलती और 200% तक की पेनाल्टी, जानिए आयकर विभाग के ये 5 कड़े नियम
बिना ऑडिट वाले इंडिविजुअल्स और सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है

ITR Filing AY 2026-27 Late Fee and Penalty: अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने जा रहे हैं, तो केवल रिटर्न फाइल कर देना ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। आयकर विभाग के नियमों का सही पालन न करना, गलत जानकारी देना या डेडलाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है।

साधारण गलतियों पर लेट फीस से लेकर टैक्स चोरी या गलत जानकारी देने पर 200% तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना ऑडिट वाले इंडिविजुअल्स और सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। आइए समझते हैं उन 5 कड़े नियमों और पेनाल्टी के बारे में, जिन्हें हर करदाता को जानना बेहद जरूरी है।

1- 31 जुलाई की डेडलाइन मिस की तो लगेगा ₹5,000 का जुर्माना

अगर आप 31 जुलाई 2026 की समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। अगर कुल आय ₹5 लाख तक है तो लेट फीस अधिकतम ₹1,000 तय की गई है। वहीं अगर कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो लेट फीस ₹5,000 लगेगी।

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