ITR Filing AY 2026-27 Late Fee and Penalty: अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने जा रहे हैं, तो केवल रिटर्न फाइल कर देना ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। आयकर विभाग के नियमों का सही पालन न करना, गलत जानकारी देना या डेडलाइन मिस करना आपको भारी पड़ सकता है।
