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Income Tax refund: क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कम रिफंड मिला है? जानिए आपको क्या करना होगा

ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है वे अब रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिटर्न प्रोसेस हो जाने का इंटिमेशन भेजेगा। इसे टैक्सपेयर्स के ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 10, 2024 पर 9:02 PM
Income Tax refund: क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कम रिफंड मिला है? जानिए आपको क्या करना होगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 143(1) के तहत टैक्सपेयर्स को रिटर्न प्रोसेस होने का इंटिमेशन भेजता है।

इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर देने के बाद टैक्सपेयर्स को रिफंड के पैसे का इंतजार होता है। डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को पहले उनके रिटर्न के प्रोसेसिंग के बारे में बताया है। इस बारे में टैक्सपेयर्स के ईमेल आईडी पर इंटिमेशन आता है। आम तौर पर इसके 3-4 हफ्ते बाद ही रिफंड का पैसा टैक्सपेयर्स के अकाउंट में आता है। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार अंतिम तारीख तक 7.28 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए। कुल फाइल किए गए रिटर्न में टैक्स पेमेंट करने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या आधे से कम होती है।

किसे मिलता है रिफंड?

टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी रिफंड भेजता है जब उसने ज्यादा रिटर्न चुकाया होता है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्सपेयर के टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तब यह पता चल जाता है कि उसने ज्यादा टैक्स चुकाया है, कम चुकाया है या उसने उतना ही टैक्स चुकाया है जितना उसका टैक्स बनता है। उम्मीद है कि टैक्सपेयर्स को जल्द आईटीआर प्रोसेस होने का इंटिमेशन मिलना शुरू हो जाएगा।

ईमेल आईडी पर आता है इंटिमेशन

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