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Income Tax Refund: रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन बीत जाने के बाद रिफंड लेने का क्या है तरीका?

Income Tax Refund: रिवाइज्ड रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। इसके बीत जाने के बाद टैक्सपेयर्स की उलझन और बढ़ गई है। कई टैक्सपेयर्स को लगता है कि उनका रिफंड का पैसा अब फंस जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 02, 2026 पर 5:09 PM
Income Tax Refund: रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन बीत जाने के बाद रिफंड लेने का क्या है तरीका?
रिवाइज्ड आईटीआर तब फाइल किया जाता है जब आपके ऑरिजिनल रिटर्न में कोई बड़ी गलती होती है।

कई टैक्सपेयर्स को इस बार रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। रिवाइज्ड रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद उनकी उलझन और बढ़ गई है। कई टैक्सपेयर्स को लगता है कि उनका रिफंड का पैसा फंस जाएगा। सवाल है कि क्या वाकई टैक्सपेयर्स का रिफंड फंस सकता है?

रिटर्न फंसने की वजह

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स की यह सोच नहीं है। साल बदल जाने का मतलब यह नहीं है कि रिफंड का पैसा नहीं आएगा। सवाल यह है कि क्या टैक्सपेयर ने सही तरह से रिफंड फाइल किया था और रिफंड फंसने की वजह क्या है।

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