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ITR Filing Deadline: अगर समय पर चाहिए अपना इनकम टैक्स रिफंड, तो इस फाइनल स्टेप को न भूलें

ITR Filing Deadline: भारत में आईटीआर फाइलिंग के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये हम सरकार को पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए अपने खर्चों और आय के बारे में बताते हैं। ये पूरा प्रोसेस यानी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:48 AM
ITR Filing Deadline: अगर समय पर चाहिए अपना इनकम टैक्स रिफंड, तो इस फाइनल स्टेप को न भूलें
जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है।

ITR Filing Deadline: भारत में आईटीआर फाइलिंग के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये हम सरकार को पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए अपने खर्चों और आय के बारे में बताते हैं। ये पूरा प्रोसेस यानी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें भी फाइनल स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप इसमें चूक गए तो आपको रिफंड अटक सकता है। ये लास्ट स्टेप तय करता है कि आपको अपना रिफंड टाइम पर मिलेगा या नहीं।

रिफंड पाने के लिए ये है फाइनल स्टेप

जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है। वैरिफिकेशन के बाद आपकी आईटीआर ई-वैरिफाइड मानी जाती है। अगर आपने ई-वैरिफिकेशन नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आईटीआर फाइलिंग का फाइनल स्टेप माना जाता है।

ITR फाइलिंग की लास्ट डेट

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