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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS फॉर्म चेक कर लीजिए नहीं तो होगा नुकसान

Form 26AS: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले TDS की रकम चेक नहीं करते हैं तो इस बात का पूरा चांस है कि अगर आपका TDS ज्यादा कट गया है तो वह पैसा वापस नहीं मिल पाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2022 पर 1:04 AM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS फॉर्म चेक कर लीजिए नहीं तो होगा नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है

Income Tax Return: जुलाई का महीना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना है। इस बार अभी तक रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले Form 16 चेक करना चाहिए। इसमें यह चेक कर लीजिए कि TDS के तौर पर कटा हुआ पैसा फॉर्म 26AS में शामिल है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26AS भी शामिल है।

फॉर्म 26AS में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है। फॉर्म 26AS में सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट इनकम पर काटे गए TDS और आपकी तरह से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है।

जानिए TDS पर क्या है इनकम टैक्स के नियम

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपसे TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी है। आप जो कुल अमाउंट चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसके एवज में डीलर को आपको फॉर्म 27D जारी करेगा। आपसे लिए गए TCS अमाउंट की जानकारी भी Form 26AS में होती है।

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