ITR Filing Last Date Today: नहीं बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट, आज रिटर्न जमा करने का आखिरी दिन

Income Tax Return Filing Date 15 September 2025: आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ज्यादातर एक्सपर्ट, चार्टेड एकाउंटेंट और टैक्सपयेर्स यही उम्मीद कर रहे थे कि सरकार डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी

अपडेटेड Sep 15, 2025 पर 12:28 PM
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Income Tax Return Filing Date 15 September 2025: आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है।

Income Tax Return Filing Date 15 September 2025: आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ज्यादातर एक्सपर्ट, चार्टेड एकाउंटेंट और टैक्सपयेर्स यही उम्मीद कर रहे थे कि सरकार डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि वह डेट को आगे नहीं बढ़ाने वाली है। ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स आज 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर दें। वरना, आईटीआर तो फाइल कर लेंगे लेकिन जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कही ये बात

इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही रहेगी। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर चल रही वह खबर गलत है जिसमें कहा जा रहा था कि डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।


विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे सिर्फ इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर भरोसा करें। साथ ही विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है, जहां कॉल, लाइव चैट और वेबएक्स सेशन के जरिए मदद दी जा रही है।

 

किसके लिए आज है आखिरी तारीख?

15 सितंबर 2025 की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें सैलरी पाने वाले, पेंशनर्स, किराये या कैपिटल गेन से कमाई करने वाले व्यक्ति, छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल शामिल हैं। ये सभी आईटीआर फॉर्म 1 से 4 का इस्तेमाल करते हैं।

दरअसल, पहले यह टाइम लिमिट 31 जुलाई 2025 तय थी। लेकिन इनकम टैक्स विभाग (CBDT) ने आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटी में बड़े बदलावों के चलते इसे 45 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।

ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए अलग तारीखें

जिन खातों का ऑडिट जरूरी है जैसे कंपनियां, फर्म और उनके पार्टनर, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक रिटर्न भरने की छूट है। ऐसे टैक्सपेयर्स को पहले 30 सितंबर 2025 तक अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा। विभाग ने अब तक इन तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है।

कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और टैक्स प्रोफेशनल्स ने शिकायत की है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा। इससे रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ाने की मांग उठ रही थी।

इस बार आईटीआर फॉर्म अलग-अलग समय पर जारी हुए।

आईटीआर-1 और 4: मई 2025 के अंत में

आईटीआर-2 और 3: जुलाई 2025 के मध्य में

आईटीआर-5: अगस्त की शुरुआत में

आईटीआर-6 और 7: अगस्त 2025 के मध्य और अंत में

यानी टैक्सपेयर्स को तैयारी के लिए कम समय मिला।

अगर समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर आप आज यानी 15 सितंबर तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते, तो भी बिलेटेड रिटर्न भरने का विकल्प मौजूद है। बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुर्माना और ब्याज देना होगा।

अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये होगी।

अगर आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो लेट फीस 5,000 रुपये लगेगी।

इसके अलावा, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी चुकाना पड़ेगा।

यानी समय पर रिटर्न न भरने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा और कुछ टैक्स बेनिफिट भी कम हो सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 सितंबर की समय सीमा को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें आज हर हाल में रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। देर करने पर जुर्माना और ब्याज दोनों का बोझ बढ़ सकता है। वहीं जिनके खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए अगले महीने यानी 31 अक्टूबर तक का समय है।

खत्म होने वाली है ITR दाखिल करने की डेडलाइन, 15 सितंबर के बाद रिटर्न भरने पर क्या होगा?

MoneyControl News

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First Published: Sep 15, 2025 12:22 PM

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