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Income Tax Return: भूल कर भी फर्जी डिडक्शन क्लेम नहीं करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा सख्त कार्रवाई

Income Tax Return: फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्त कदम उठा रहा है। 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अलग सेक्शन में फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों पर रेड डाला है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 17, 2025 पर 6:19 PM
Income Tax Return: भूल कर भी फर्जी डिडक्शन क्लेम नहीं करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा सख्त कार्रवाई
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80जीजीसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट्स को किए गए डोनेशन पर टैक्सपेयर्स को डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है। एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पहला यह कि रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। दूसरा, टैक्स घटाने के लिए फर्जी डिडक्शन भूल कर भी क्लेम नहीं करें। फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सख्त कदम उठा रहा है। 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अलग सेक्शन में फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों पर रेड डाला है।

फर्जी डिडक्सन क्लेम करने में मदद करने वालों पर भी कार्रवाई

बताया जाता है कि इनकम टैक्स के छापे उन लोगों पर पड़े हैं, जिन्होंने फर्जी डिडक्शन क्लेम किया है या फर्जी डिडक्शन क्लेम करने में टैक्सपेयर्स की मदद की है। इनमें सेक्शन 80GGC के तहत फर्जी पॉलिटिकल डोनेशन पर किया गया डिडक्शन का दावा भी शामिल है। कई टैक्सपेयर्स ने ट्यूशन फीस और मेडिकल इंश्योरेंस पर फर्जी डिडक्शन क्लेम किए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्जी डोनेशन क्लेम करने में पकड़े जाने पर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

सेक्शन 80जीजीसी के तहत फर्जी डिडक्शन क्लेम किए गए

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