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अब भी भर सकते हैं ITR, सुधार सकते हैं गलतियां; जानिए रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न का पूरा प्रोसेस

Income Tax Return: अगर आपने ITR में गलती की है या समय पर रिटर्न नहीं भरा, तो अब भी मौका है। 31 दिसंबर 2025 तक Revised या Belated Return फाइल किया जा सकता है। जानिए पूरा प्रोसेस, डेडलाइन और पेनल्टी का नियम।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Nov 02, 2025 पर 9:53 PM
अब भी भर सकते हैं ITR, सुधार सकते हैं गलतियां; जानिए रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न का पूरा प्रोसेस
अगर रिवाइज्ड रिटर्न में कोई अतिरिक्त टैक्स देनदारी निकलती है, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है।

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी। आयकर विभाग ने यह डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी। पहले यह 31 जुलाई 2025 तय की गई थी। लेकिन इस साल ITR फॉर्म में हुए बदलावों के कारण इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया। फिर 15 सितंबर की रात हजारों लोगों ने IT पोर्टल की दिक्कतों की शिकायत की, जिसके बाद विभाग ने एक दिन का अतिरिक्त समय दिया।

अगर आपने समय पर ITR फाइल किया है, लेकिन उसमें कोई गलती या छूट रह गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिटर्न को सुधार सकते हैं।

किन गलतियों को सुधार सकते हैं

अक्सर टैक्सपेयर से गलती से गलत पर्सनल डिटेल भर जाती है, कोई इनकम का सोर्स छूट जाता है, या कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम करना भूल जाते हैं। ऐसी सभी गलतियों को आप Revised ITR के जरिए ठीक कर सकते हैं। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत दी गई है। टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2025 तक अपना Revised ITR फाइल कर सकते हैं।

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