अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है, तो हो सकता है आपको इस साल ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की जरूरत न हो। लेकिन यह छूट कुछ खास शर्तों पर ही मिलती है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो कौन सा फॉर्म देना होगा। और साथ ही ये भी जानिए कि किन हालात में ITR फाइलिंग से छूट मिल सकती है।