Get App

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है राहत, जानिए सरकार किन लोगों को दे रही है ये छूट

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स नियम अधिक सरल बनाए गए हैं, लेकिन छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी सभी शर्तें पूरी हों। अगर कोई शंका हो तो अपने बैंक या टैक्स एक्सपर्ट से मशविरा जरूर करें।

Translated By: Anchal Jhaअपडेटेड Jul 16, 2025 पर 1:32 PM
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है राहत, जानिए सरकार किन लोगों को दे रही है ये छूट
भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं

अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है, तो हो सकता है आपको इस साल ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की जरूरत न हो। लेकिन यह छूट कुछ खास शर्तों पर ही मिलती है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो कौन सा फॉर्म देना होगा। और साथ ही ये भी जानिए कि किन हालात में ITR फाइलिंग से छूट मिल सकती है।

किसे मिलती है यह छूट?

आपकी उम्र असेसमेंट ईयर 2025-26 में 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इनकम टैक्स में छूट के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही आपकी आमदनी का जरिया सिर्फ पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्याज होना चाहिए। अगर आपको पेंशन और बैंक ब्याज दो अलग-अलग बैंकों से मिलता है या फिर अदर इनकम सोर्स है तो आपको ITR जरूर फाइल करना है। अदर इनकम सोर्स के मायने किराया, कैपिटल गेन और बिजनेस से है।

किन नियमों का पालन करना होगा?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें