Income Tax Return Filing: अगर आप भर चुके हैं ITR, तो भी लग सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है। सरकार ने इसबार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगी

अपडेटेड Aug 15, 2022 पर 7:10 PM
समय पर ITR नहीं फाइल करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है। सरकार ने इसबार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह इस साल भी सरकार आखिरी दिन डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है लेकिन इसबार ऐसा नहीं हुआ। यहां आपको बता रहे हैं कि अब समयसीमा के बाद भी ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ये हैं नियम

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 31 दिसंबर, 2022 तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।


वैरिफिकेशन नहीं होने पर भी देना होगा जुर्माना

आईटीआर भरते समय कुछ गलती हो सकती है। अगर आपने वैरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है या वैरिफिकेशन होने के बाद इनकम टैक्स विभाग इसको प्रोसेस करता है। अगर प्रोसेसिंग के बाद इसे फाइनल किया जाता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो भी आपको नोटिस आ सकता है।

आपको कितना जुर्माना देना होगा?

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 31 दिसंबर, 2022 तक 5000 रुपये की पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ टैक्स की बकाया रकम पर इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सबेल इनकम 5,00,000 रुपये से कम है तो उस पर सिर्फ 1000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप बिना किसी पेनाल्टी के 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR भेजेगा नोटिस

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेज सकता है। उसके टैक्स अमाउंट पर 50 से 200 फीसदी तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

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