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Income Tax Return Filing: अगर आप भर चुके हैं ITR, तो भी लग सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है। सरकार ने इसबार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 15, 2022 पर 7:10 PM
Income Tax Return Filing: अगर आप भर चुके हैं ITR, तो भी लग सकता है जुर्माना
समय पर ITR नहीं फाइल करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है। सरकार ने इसबार पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह इस बार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाएगी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि हर साल की तरह इस साल भी सरकार आखिरी दिन डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है लेकिन इसबार ऐसा नहीं हुआ। यहां आपको बता रहे हैं कि अब समयसीमा के बाद भी ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ये हैं नियम

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 31 दिसंबर, 2022 तक पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ स्थितियों में टैक्सपेयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

वैरिफिकेशन नहीं होने पर भी देना होगा जुर्माना

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