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Online ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं ये फॉर्म

Online ITR Filing: अगर टैक्स देनदारी जीरो है, फिर भी अगर एक सीमा से अधिक आय है तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से फाइल किया जा सकता है। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फाइलिंग अब ऑनलाइन मोड में भी एक्टिव हो गई है। चेक करें डेडलाइन और डेडलाइन से चूकने पर कितनी पेनाल्टी लगेगी के साथ-साथ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 किन टैक्सपेयर्स के लिए है?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jun 04, 2025 पर 9:20 AM
Online ITR Filing: ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं ये फॉर्म
Online ITR Filing: अगर आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल करना हो तो अब इसे ऑनलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं।

Online ITR Filing: अगर आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल करना हो तो अब इसे ऑनलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी X (पूर्व नाम Twitter) पर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि अब ऑनलाइन मोड में भी आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरा जा सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 यानी एसेसमेंट वर्ष 2025-26 का प्रीफिल्ड डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अगर इससे चूके तो 5 लाख से कम आय पर ₹1000 और ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

किसके लिए है ITR-1 फॉर्म?

सैलरी से आय, एक हाउस प्रॉपर्टी से आय (बशर्ते पिछले वर्षों का घाटा कैरी फारवर्ड न किया गया हो), अन्य स्रोत से आय (लॉटरी और घुड़दौड़ से हुई कमाई छोड़कर), ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (बशर्ते पिछले वर्षों का कैपिटल लॉस कैरी फारवर्ड न किया हो) की स्थिति में आईटीआर-1 फॉर्म फाइल करना है। ₹50 लाख से अधिक आय, ₹5000 से अधिक कृषि आय, ₹1.25 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय, किसी कंपनी में डायरेक्टर होने, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, देश के बाहर कोई संपत्ति होने, विदेशी आय होने, कोई घाटा कैरी फारवर्ड होने की स्थिति में आईटीआर-1 नहीं फाइल कर सकते हैं।

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