Online ITR Filing: अगर आपको आईटीआर-1 या आईटीआर-4 फाइल करना हो तो अब इसे ऑनलाइन मोड में भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी X (पूर्व नाम Twitter) पर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि अब ऑनलाइन मोड में भी आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरा जा सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 यानी एसेसमेंट वर्ष 2025-26 का प्रीफिल्ड डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अगर इससे चूके तो 5 लाख से कम आय पर ₹1000 और ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।