इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। सरकार ने अब तक डेडलाइन बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। इससे टैक्सपेयर्स 15 सितंबर के पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका होती है। 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही रिफंड आने में भी देर होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न गलत फाइल हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। मनीकंट्रोल आपको कुछ सावधानियों के बारे में बता रहा है, जिनका ध्यान रखने पर रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी।