Get App

Income Tax Return: अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ये बातें जान लें, बाद में नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

टैक्सपेयर्स 15 सितंबर के पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका होती है। 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही रिफंड आने में भी देर होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2025 पर 4:04 PM
Income Tax Return: अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ये बातें जान लें, बाद में नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न गलत फाइल हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। सरकार ने अब तक डेडलाइन बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। इससे टैक्सपेयर्स 15 सितंबर के पहले रिटर्न फाइल कर देना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका होती है। 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही रिफंड आने में भी देर होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न गलत फाइल हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। मनीकंट्रोल आपको कुछ सावधानियों के बारे में बता रहा है, जिनका ध्यान रखने पर रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका नहीं रह जाएगी।

सबसे पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा लें

अगर आप नौकरी करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म 16 तैयार रखना होगा। इसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26एएस जुटाना होगा। अगर आपने दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउन नहीं किया है तो अभी कर सकते है। एक जगह सभी डॉक्युमेंट्स होने से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है। अच्छा होगा कि आप फॉर्म 16, एआईएस और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैच करा ले। आईटीआर फॉर्म में गलत डेटा भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।

सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें

आपको सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। टैक्सपेयर्स की इनकम के स्रोत और दूसरी चीजों के आधार पर टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे आसान आईटीआर फॉर्म होता है। अगर आपका बिजनेस है या कैपिटल गेंस है तो आपको आईटीआर-2 या आईटीआर-3 का इस्तेमाल करना होगा। गलत आईटीआर फॉर्म में फाइल रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें