अगर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में आप किसी इनकम को बताना भूल गए हैं या कोई गलत जानकारी दी है तो उसे ठीक करने का एक मौका बचा है। आप उसे 31 मार्च तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपडेटेड रिर्न (आईटीआर-यू) फाइल करना होगा। इसकी डेडलाइन 31 मार्च है, जो काफी करीब आ गई है। अपेडेट रिटर्न फाइल करने से पेनाल्टी या कानूनी झमेले में पड़ने से बचा जा सकता है।
