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Income Tax Return: आईटीआर में कोई इनकम बताना भूल गए, कोई गलती कर दी? तो 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8ए) में शामिल है। यह टैक्सपेयर्स को रिटर्न में गलती ठीक करने, नहीं बताई गई इनकम को बताने या पहले फाइल किए गए रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा देता है

Your Money Deskअपडेटेड Mar 27, 2026 पर 7:15 PM
Income Tax Return: आईटीआर में कोई इनकम बताना भूल गए, कोई गलती कर दी? तो 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न
पेडेट रिटर्न फाइल करने से पेनाल्टी या कानूनी झमेले में पड़ने से बचा जा सकता है।

अगर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में आप किसी इनकम को बताना भूल गए हैं या कोई गलत जानकारी दी है तो उसे ठीक करने का एक मौका बचा है। आप उसे 31 मार्च तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपडेटेड रिर्न (आईटीआर-यू) फाइल करना होगा। इसकी डेडलाइन 31 मार्च है, जो काफी करीब आ गई है। अपेडेट रिटर्न फाइल करने से पेनाल्टी या कानूनी झमेले में पड़ने से बचा जा सकता है।

अपडेटेड आईटीआर का मतलब क्या है?

किसी टैक्सपेयर ने पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी वह संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसका मतलब है कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिर्न 31 मार्च, 2026 तक फाइल किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।

ITR-U कौन फाइल कर सकता है?

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