Get App

Income Tax Return: रिटर्न फाइल करने में इन 7 बातों का रखें ध्यान, नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Return: टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम और टैक्स क्रेडिट के डेटा को फॉर्म 26एएस और AIS के डेटा से भी मैच करा लेना चाहिए। इससे रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका और कम हो जाती है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने का डर भी नहीं रह जाता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jun 12, 2026 पर 4:28 PM
Income Tax Return: रिटर्न फाइल करने में इन 7 बातों का रखें ध्यान, नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
कई टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। कंपनियों (एंप्लॉयर्स) ने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी करने शुरू कर दिए हैं। अगर आप सैलरीड टैक्सपेयर्स हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। फॉर्म 16 में एंप्लॉयी की ग्रॉस सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, टीडीएस और टैक्स लायबिलिटी जैसी जानकारियां होती हैं। इसमें दिए गए डेटा के आधार पर टैक्स फाइल करने से गलती होने की आशंका कम होती है।

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम और टैक्स क्रेडिट के डेटा को फॉर्म 26एएस और AIS के डेटा से भी मैच करा लेना चाहिए। इससे रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका और कम हो जाती है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने का डर भी नहीं रह जाता है। कई टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है।

एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने में इन 7 बातों का खास ध्यान रखने की सलाह देते हैं:

1. सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव

सब समाचार

+ और भी पढ़ें