Income Tax Slab: FY 2024-25 के लिए ये होगा टैक्स स्लैब, असेसमेंट ईयर होगा 2025-26

Old New Income Tax Slab: एक फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित लिमिट से अधिक इकनम टैक्सेबल होती है। टैक्स अमाउंट आपकी इनकम और उस पर लगने वाले इनकम इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है

अपडेटेड Jun 06, 2024 पर 5:21 PM
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एक फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित लिमिट से अधिक इकनम टैक्सेबल होती है।

Old New Income Tax Slab: एक फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित लिमिट से अधिक इकनम टैक्सेबल होती है। टैक्स अमाउंट आपकी इनकम और उस पर लगने वाले इनकम इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है। नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स रीजीम में से टैक्सपेयर्स कोई भी रीजीम चुन सकते हैं। नौकरीपेशा इस दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले नियम पिछले साल के सामान है। सरकार ने 2024 में लोकसभा चुनावों के कारण फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया था। बजट में आयकर कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद जुलाई या अगस्त 2024 में पेश होने की उम्मीद है। तब तक कानून वही रहेंगे।

(Income tax slab rates for FY 2024-25 (AY 2025-26))

ओल्ड टैक्स रीजीम धारा 115BAC के तहत नई टैक्स रीजीम
इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट
₹ 2,50,000 तक शून्य ₹ 3,00,000 तक शून्य
₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 ₹2,50,000 से अधिक 5% ₹ 3,00,001 - ₹ 6,00,000 ₹3,00,000 से अधिक 5%
₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 ₹12,500 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% ₹ 6,00,001 - ₹ 9,00,000 ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक पर 10%
₹ 10,00,000 से अधिक ₹1,12,500 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% ₹ 9,00,001 - ₹ 12,00,000 ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक पर 15%
₹ 12,00,001 - ₹ 15,00,000 ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक पर 20%
₹15,00,000 से अधिक ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक पर 30%


 

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