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Income Tax: बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका, जानिए इसका प्रोसेस

हर साल 31 दिसंबर बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। लेकिन, इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीडीटी ने यह डेडलाइन 15 दिन बढ़ा दी थी। यह डेडलाइन आज खत्म हो रही है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 15, 2025 पर 5:09 PM
Income Tax: बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका, जानिए इसका प्रोसेस
ऐसे टैक्सपेयर्स जो किसी वजह से 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं वे बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अगर किसी वजह से आपने 31 जुलाई, 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज यानी 15 जनवरी को आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए भी आज आखिरी मौका है। दरअसल, हर साल 31 दिसंबर बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। लेकिन, इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीडीटी ने यह डेडलाइन 15 दिन बढ़ा दी थी। यह डेडलाइन आज खत्म हो रही है।

कौन फाइल कर सकता है बिलेटेड रिटर्न?

ऐसे टैक्सपेयर्स जो किसी वजह से 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return ) फाइल करने से चूक गए हैं वे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर को पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। सालाना 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोगों के लिए पेनाल्टी 1,000 रुपये है। सालाना 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा इनकम पर पेनाल्टी 5,000 रुपये है। इसके अलावा टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है।

कौन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है?

अगर किसी टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल कर दिया है, फिर उसे पता चलता है कि उसने आईटीआर फॉर्म में कोई गलत जानकारी दे दी है तो वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर टैक्सपेयर को ऐसा लगता है कि वह किसी इनकम के बारे में रिटर्न में बताना भूल गया है तो भी वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। फिर उसे उसका जवाब देना पड़ेगा।

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