सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। इसमें कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर बुजुर्गों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। सवाल है कि क्या खबर सच है? इस बार में खुद सरकार ने स्पष्टीकरण पेश किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। आइए जानते हैं कि इस पोस्ट में क्या कहा गया है।
सरकार ने खबर को अफवाह बताया है
पीआईबी ने अपने पोस्ट में कहा है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सअप पर बुजुर्गों (Senior Citizens) को इनकम टैक्स से छूट मिलने को लेकर मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। यह तोहफा इनकम टैक्स से छूट की है। 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग इसके दायरे में आएंगे। कई लोग ऐसे मैसेज पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन, यह खबर पूरी तरह से झूठी है।
आजादी के 75 साल पर ऐसा कोई प्लान नहीं
सरकार बुजुर्गों को इनकम टैक्स के मामले में रियायत देती है। लेकिन, यह खबर पूरी तरह से फेक है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। दरअसल, आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने कई प्लान बनाए हैं। लेकिन, उनमें बुजुर्गों को इनकम टैक्स से छूट देने का कोई प्लान नहीं है। इस अफवाह को फैलाने के पीछे क्या मकसद है? अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन, यह तय है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पढ़ने के बाद कई लोग इसे सच मान रहे हैं।
बुजुर्गों की टैक्स के लिहाज से दो कैटेगरी
इंडिया में बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी है। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजंस कहा जाता है। 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। लेकिन, 75 साल की कोई कैटेगरी नहीं है। अभी इनकम टैक्स के नियमों में बुजुर्गों को सरकार की तरफ से कई रियायत हासिल है।
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बुजुर्गों को इनकम टैक्स में रियायत
60 साल से कम उम्र के व्यक्ति की इनकम अगर 2.5 लाख रुपये सालाना है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। यह नियम इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के लिए है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की इनकम अगर सालाना 3 लाख रुपये तक है तो उन्हें टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। सुपर सीनियर सिटीजंस की सालाना इनकम अगर 5 लाख रुपये तक है तो उन्हें टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है।