Income Tax Form 16 : फॉर्म 16 एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी कंपनी या जहां आप नौकरी करते हैं, वो देती है। इसमें ये लिखा होता है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया और सरकार को कितना जमा किया गया। ये डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए बहुत काम आता है जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना चाहते हैं।
क्या फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल हो सकता है?
हां, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, Form 26AS और AIS की मदद से भी ITR भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो भी जानकारी भरें, वो सही हो।
क्या हम अपना फॉर्म 16 खुद डाउनलोड कर सकते हैं?
नहीं। आप अपने पैन नंबर (PAN) से फॉर्म 16 नहीं निकाल सकते। सिर्फ कंपनी ही इसे डाउनलोड करके आपको भेज सकती है। इसलिए फॉर्म 16 पाने के लिए अपने ऑफिस या HR से संपर्क करें।
फॉर्म 16 कब तक मिल जाता है?
हर साल 15 जून तक कंपनी को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना होता है। इससे पहले कंपनी सरकार को बताती है कि किसका कितना टैक्स कटा। उसके बाद ही फॉर्म 16 बनकर आता है।
किन लोगों को फॉर्म 16 मिलता है?
जिसकी सैलरी से टैक्स कटता है, उसे ही फॉर्म 16 मिलेगा। अगर आपकी इनकम पर टैक्स ही नहीं बन रहा, तो कंपनी TDS नहीं काटेगी और फिर फॉर्म 16 नहीं देगी। नए टैक्स सिस्टम में ₹7 लाख तक इनकम वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता। पुराने टैक्स सिस्टम में ₹5 लाख तक टैक्स नहीं बनता। इसलिए अगर आपका टैक्स नहीं कटा, तो फॉर्म 16 भी नहीं मिलेगा।
फॉर्म 16 खोलने का पासवर्ड क्या होता है?
जब फॉर्म 16 मेल में आता है, तो वो फाइल पासवर्ड से खुलती है। उसका पासवर्ड आमतौर पर होता है।
आपका PAN नंबर (छोटे या बड़े अक्षरों में),
या जन्म की तारीख (जैसे – 01011990),
फॉर्म 16 भेजने वाली मेल में पासवर्ड की जानकारी दी होती है, वहीं आप देख सकते हैं।
आखिर में क्या ध्यान रखें?
अगर फॉर्म 16 मिल गया है तो ITR भरना आसान हो जाएगा।
नहीं मिला है, तब भी घबराएं नहीं — बाकी डॉक्यूमेंट से भी ITR भरा जा सकता है।
कोई दिक्कत हो तो किसी टैक्स एक्सपर्ट या नजदीकी CSC सेंटर की मदद लें।