वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होगा। यह राहत इनकम टैक्स की नई रीजीम में दी गई है। यह बड़ी राहत है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि सरकार 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर देगी। लेकिन, सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी। सवाल है कि क्या अगर आपकी इनकम 12.20 लाख रुपये है तो आपको पूरा टैक्स चुकाना होगा?
12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री
सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने के लिए सेक्शन 87ए का रिबेट बढ़ाया है। पहले नई टैक्स रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री थी। इसके लिए सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता था। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने के लिए सेक्शन 87ए के रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है।
इनकम 12 लाख से थोड़ी ज्यादा तो भी राहत
सवाल है कि अगर आपकी इनकम 12.20 रुपये है तो क्या आपको 12 लाख से 16 लाख रुपये तक के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा? इसका जवाव नहीं है। आपको टैक्स चुकाना होगा, लेकिन वह बहुत कम होगा। 12.20 लाख से ज्यादा इनकम पर आपका टैक्स बढ़कर 63,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन, इसकी जगह आपको सिर्फ 20,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा। इसकी वजह मार्जिनल रिलीफ है।
मार्जिनल रिलीफ के तहत उन लोगों को ज्यादा टैक्स चुकाने से राहत मिलती है, जिनकी इनकम टैक्स-छूट की सीमा से थोड़ी ज्यादा है। मार्जिनल रिलीफ का फायदा उन लोगों को मिलता है, जिनकी इनकम 12.75 लाख रुपये तक होती है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12.75 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह मार्जिनल रिलीफ का हकदार नहीं होगा। फिर उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरा टैक्स चुकाना होगा।
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ऐसे मिलती है टैक्स में राहत
मार्जिनल रिलीफ की वजह से 12.20 लाख रुपये पर 60,300 की जगह आपको सिर्फ 20,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब है कि मार्जिनल टैक्स की वजह से 12 लाख से ज्यादा की इनकम ही टैक्स के दायरे में आएगी। अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 12.30 लाख है तो उसे सिर्फ 30,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा।