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जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन, सरकार ने जारी की नई पेंशन गाइडलाइन

जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को किन शर्तों पर कितनी पेंशन और ग्रेच्चुटी मिलेगी, सरकार ने नियमों को साफ कर दिया है। जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्माचरियों को काफी कन्फ्यूजन अपने ग्रेच्युटी के अमाउंट और सर्विस के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन पर होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 13, 2025 पर 2:25 PM
जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन, सरकार ने जारी की नई पेंशन गाइडलाइन
अब कर्मचारियों को यह साफ जानकारी मिलेगी की जब उन्हें सर्विस के दौरान अनिवार्य रिटायरमेंट मिलेगी तो किन शर्तों पर कितना पैसा मिलेगा।

जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को किन शर्तों पर कितनी पेंशन और ग्रेच्चुटी मिलेगी, सरकार ने नियमों को साफ कर दिया है। जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्माचरियों को काफी कन्फ्यूजन अपने ग्रेच्युटी के अमाउंट और सर्विस के पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन पर होता है। अब ये पूरा प्रोसेस सरकार ने साफ तौर पर बता दिया है।सरकार ने इस बारे में एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के रूल 44 के तहत लागू होगा। इस कदम से अब कर्मचारियों को यह साफ जानकारी मिलेगी की जब उन्हें सर्विस के दौरान अनिवार्य रिटायरमेंट मिलेगी तो किन शर्तों पर कितना पैसा मिलेगा।

10 साल से ज्यादा सर्विस करने वालों के लिए

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट आया है। अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी को जबरन रिटायरमेंट (Compulsory Retirement) दी जाती है, तो उसे कितनी पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी।अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जबरन रिटायरमेंट किया जाता है, तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन का अधिकार होगा। इस पेंशन का अमाउंट सामान्य सुपरएनुएशन पेंशन यानि नियमित रिटायरमेंट पेंशन का एक तय प्रतिशत होगा। यह प्रतिशत संबंधित विभाग या सक्षम अधिकारी तय करेगा।

10 साल से कम सर्विस वालों के लिए

जो कर्मचारी 10 साल से पहले जबरन रिटायर किए जाते हैं, उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह अमाउंट भी सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी का एक तय प्रतिशत होगा, जिसे मंजूरी देने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास होगा।

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