Get App

Revised IT Return: रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसे फाइल करने की डेडलाइन क्या है?

Revised IT Return: अगर रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर को लगता है कि फाइलिंग में कोई गलती हुई या वह किसी इनकम के बारे में बताना भूल गया है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर टैक्सपेयर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 13, 2025 पर 3:56 PM
Revised IT Return: रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसे फाइल करने की डेडलाइन क्या है?
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए किसी तरह की पेनाल्टी या फीस नहीं लगती है।

इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी। अंतिम वक्त में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका होती है। कई बार रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर को लगता है कि वह किसी इनकम के बारे में बताना भूल गया है। कुछ टैक्सपेयर्स से टाइपो मिस्टेक हो जाती है। अगर रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसी किसी गलती का पता चलता है तो टैक्सपेयर्स के पास क्या ऑप्शन है?

रिवाइज्ड रिटर्न का मतलब

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर Income Tax Return फाइल करने के बाद टैक्सपेयर को लगता है कि फाइलिंग में कोई गलती हुई या वह किसी इनकम के बारे में बताना भूल गया है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर टैक्सपेयर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। कई बार टैक्सपेयर फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम के बारे में रिटर्न में बताना भूल जाते हैं। इस छोटी सी गलती की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन

सब समाचार

+ और भी पढ़ें