Insurance Amendment Bill 2025: लोकसभा ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार (16 दिसंबर) को मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए संशोधन से इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74 फीसदी से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगी।
इससे पहले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा विधेयक में अब तक 12 बार संशोधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि संशोधन भी कई तरह के होते हैं। ये देश की तरक्की एवं बीमा क्षेत्र की जरूरतों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में आम लोगों और किसानों की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों की बेहतरी के लिए 17,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। इस तरह के कदम से इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
प्रीमियम की राशि विदेशी कंपनियों के पास जाएगी?
सीतारमण ने कुछ विपक्षी सदस्यों के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि प्रीमियम की राशि विदेशी कंपनियों के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को खोलने से बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्ट सुनिश्चित किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना से 12 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि विधेयक से बीमा एजेंट को भी मदद मिलेगी।
पॉलिसीधारकों को होगा फायदा!
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद सचिवालय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कटौती का लाभ पॉलिसीधारकों तक नहीं पहुंचने से संबंधित शिकायतों की जांच कर रहा है। उनके मुताबिक, बीमा विधेयक में रीइंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेट ओन्ड फंड की आवश्यकता को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए अवैध लाभों को वापस लेने और प्रभावित बीमा पॉलिसीधारकों को वितरित करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) को सशक्त बनाया जा रहा है। यह विधेयक इंश्योरेंस एक्ट, 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 1999 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।