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PMJJBY Scheme: महामारी के बीच बहुत काम आ रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जानिए कैसे उठाएं फायदा?

PMJJBY Scheme: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसे हर साल रिन्यूअल कराया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 26, 2021 पर 12:33 PM
PMJJBY Scheme: महामारी के बीच बहुत काम आ रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जानिए कैसे उठाएं फायदा?

PMJJBY Scheme: कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना काल के इस दौर में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।

ऐसे हालात में हर कोई इंश्योरेंस प्लान लेने की सोचता है। अगर आप भी कोई इंश्योरेंस प्लान लेने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की थी।

जानिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) एक साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसे हर साल रिन्यूअल किया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ मृत्यु के बाद नॉमनी को मिलता है। कुल मिलाकर यह शुद्ध रूप से टर्म इंश्योरेंस प्लान है।

2 लाख रुपये तक का कवर

इस स्कीम के तहत निवेश के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। अगर कोरोना वायरस से मौत हुई है 2 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब साल 2020-21 में पॉलिसी खरीदी गई हो, तभी नॉमिनी इसमें क्लेम कर सकते हैं।

कौन उठा सकते हैं फायदा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत टर्म प्लान लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और अधिक से अधिक उम्र 50 साल है। देश का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।

ऐसे करें अप्लाई

अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो बैंक में फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। PMSBY की कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक है। इस योजना में शामिल होने के लिए अकाउंट होल्डर्स को ऑटो डेबिट की सहमति देना जरूरी है।

इस योजना में बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्‍थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है।

कैसे करें क्लेम

बीमा की राशि के लिए क्लेम करने के लिए नॉमिनी या संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस बैंक या इंश्‍योरेंस कंपनी के पास जाना होगा, जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी। यहां एक फॉर्म मिलेगा, जिसे नॉमिनी को भरकर जमा करना होगा। इसमें नाम, पता और फोन नंबर जैसी तमाम जानकारियां देनी होगी। इसके बाद इंश्‍योरेंस कंपनी सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद क्‍लेम की रकम बताए गए अकाउंट में डाल दी जाएगी और इस तरह क्‍लेम सेटेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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