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थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस हो सकता है महंगा, IRDAI और रोड मंत्रालय की 18% प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश

एक्पर्ट्स का कहना है कि 18 फीसदी प्रीमियम बढ़ने से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में सुधार संभव है। इस बढ़ोतरी से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में 4-5 फीसदी सुधार संभव है। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में पिछले 4 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है

अपडेटेड Jun 18, 2025 पर 1:27 PM
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा है जो वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है। यह भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य है

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। IRDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ CNBC-TV18 के यश जैन ने बताया कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस बढ़ोतरी पर वित मंत्रालय सहमत नजर आ रहा है। IRDAI और रोड मंत्रालय की तरफ से 18 फीसदी प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश की गई है। कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20 से 25 फीसदी तक हो सकती है। 1-2 हफ्ते में इंश्योरेंस बढ़ाने का प्रस्ताव संभव है।

इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए रोड मंत्रालय प्रस्ताव रखेगा। अगर मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद जन सुझाव और समीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद ही यह नई दरें लागू होंगी।

एक्पर्ट्स का कहना है कि 18 फीसदी प्रीमियम बढ़ने से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में सुधार संभव है। इस बढ़ोतरी से इश्योरेंस कंपनियों के कम्बाइंड रेशियो में 4-5 फीसदी सुधार संभव है। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूरी है। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में पिछले 4 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुल मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी प्रीमियम का हिस्सा 60 फीसदी है।


मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो

मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025 में ICICI LOMBARD का मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो 64.2 फीसदी था। वहीं, GO DIGIT का वित्त वर्ष 2025 का मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो 64.2 फीसदी था। वहीं, NEW INDIA ASSURANCE वित्त वर्ष 2025 का मोटर थर्ड पार्टी लॉस रेशियो 108 फीसदी रहा था।

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क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा है जो वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है। यह भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे की गाड़ी, दुकान या संपत्ति को नुकसान होता है या किसी राहगीर को चोट लगती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन नुकसानों की भरपाई करता है। यह बीमा आपकी अपनी गाड़ी या शरीर के नुकसान को कवर नहीं करता। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की जरूरत होती है।

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