Provident Fund Claim: पीएफ के लिए ऐसे होगा फाइनल सेटलमेंट, अगर 2023 में छोड़ने जा रहे नौकरी

Provident Fund Claim: नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद EPF निकालना सही फैसला नहीं है। दरअसल, नौकरी छोड़ने के तीन साल तक ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। अगर नई नौकरी नहीं मिलती है तो 36 महीने खत्म होते ही अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि, नई नौकरी मिलने पर पीएफ अकाउंट (PF Account) को नए अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं

अपडेटेड Jan 24, 2023 पर 7:55 AM
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Provident Fund Claim : वर्ष 2023 में अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड यानी EPF निकालना सही फैसला नहीं है

Provident Fund Claim: वर्ष 2023 में अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund) यानी EPF निकालना सही फैसला नहीं है। दरअसल, नौकरी छोड़ने के तीन साल तक ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। अगर आपको नई नौकरी नहीं मिलती है तो 36 महीने खत्म होते ही आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि, फंड निकालने के बजाय आप नई नौकरी मिलने का इंतजार कर सकते हैं। फिर अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) को नए अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। हम यहां पीएफ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए जरूरी क्लेम फॉर्म्स (Claim forms) के बारे में बता रहे हैं।

50 साल से कम है उम्र

यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो आप (कुछ मामलों में 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद) पीएफ के अंतिम सेटलमेंट के लिए और पेंशन फंड से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि इस मामले में निकासी लाभ लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपने 10 साल से ज्यादा सेवा कर ली है। इसलिए, केवल स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।


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यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है तो आप (कुछ मामलों में 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद) पीएफ के अंतिम सेटलमेंट के लिए और पेंशन फंड से विदड्राल बेनिफिट/स्कीम सर्टिफिकेट के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये आवेदन कर सकते हैं।

50 वर्ष से ज्यादा, लेकिन 58 वर्ष से कम उम्र

यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये फाइनल सेटलमेंट और पेंशन फंड (pension Fund) से स्कीम सर्टिफिकेट या फॉर्म 10डी के जरिये कम पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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इस मामले में आप विदड्रॉल बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी सेवा 10 साल से ज्यादा हो गई है। आपको केवल स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) जारी किया जाएगा। यदि आप पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो नौकरी छोड़ने की तारीख या विकल्प चुनने की तारीख या 50 साल उम्र (जो भी बाद में हो) से घटी दर से इसका भुगतान किया जाएगा।

पेंशन की गणना 58 साल पूरे होने पर की जाएगी और हर साल के लिए 4 फीसदी तक कम हो जाएगी।

अगर 10 साल की सेवा पूरी नहीं हुई है तो आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये फाइनल सेटलमेंट और पेंशन फंड (pension Fund) से विदड्राल बेनिफिट/ स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अगर 58 साल से ज्यादा है उम्र

यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये फाइनल सेटलमेंट और फॉर्म 10डी के जरिये पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है तो आप कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये फाइनल सेटलमेंट और पेंशन फंड से विदड्राल बेनिफिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Mohit Parashar

Mohit Parashar

First Published: Jan 24, 2023 7:53 AM

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