सरकार ने हाल में विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नियमों में ढील दी है। जिन स्कीम्स के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव से जुड़े फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। फिलहाल, सरकार 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है, जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट (RD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम शामिल हैं।
सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
नए नोटिफिकेशन में PPF खातों को समय से पहले क्लोज किए जाने से जुड़े बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन में पब्लिक प्रोविडंट फंड (संशोधन) स्कीम के तहत ये बदलाव किए गए हैं। इसमें मुख्य तौर पर नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम के तहत समय से पहले निकासी संबंधी नियमों को लेकर बदलाव किए गए हैं।
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर पांच साल के लिए जमा की गई रकम को 4 साल के बाद भी निकाला जाता है, तो इस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स खाते की मौजूदा लागू दरों पर ब्याज मिलेगा। मौजूदा नियमों के तहत, अगर 5 साल के लिए जमा की गई रकम को चार साल के बाद निकाला जाता है, तो ब्याज का आकलन तीन साल के डिपॉजिट पर लागू दर के हिसाब से किया जाएगा।