PF News: क्या आप नौकरी करते हैं तो आपको भी ईपीएफओ (EPFO) की तरह से आपको कई बार ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिमाइंडर मिला होगा। ई-नॉमिनेशन फाइल करना जरूरी है अगर नहीं किया तो आप PF से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सभी सब्सक्राइब्र्स (Subscribers) के लिए ई-नॉमिनेशन फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया है।
अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप PF बैलेंस सहित EPFO की कई ऑनलाइन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकेंगे। EPFO ने बताया था कि अगर कोई EPF मेंबर EPF/EPS में मौजूदा नॉमिनेशन को बदलना चाहता है तो वह नया नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नया नॉमिनेशन फाइल करते ही पुरान नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।
एक से ज्यादा सदस्य बन सकते हैं नॉमिनी
ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में एंप्लॉयी अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर भविष्य में एंप्लॉयी की मौत हो जाती है तो पीएफ अकाउंट में जमा उसका पैसा फंस जाएगा। फिर, उसके परिवार के सदस्यों को यह पैसा निकालने में दिक्कत आएगी।
अगर आप ई-नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आपके पास UAN और पासवर्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो फिर आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपडेट करना होगा। अगर आप अपने प्रोफाइल फोटो के बगैर नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आपको यह मैसेज दिखेगा 'अनेबल टू प्रोसीड'। इसलिए आप पहले अपना प्रोफाइल फोटो अपटेड कर दें।
जानिए कैसे कर सकते हैं EPFO में ई-नॉमिनेशन
स्टेप 1: आपको सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाना होगा। फिर अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
स्टेप2: 'सर्विस टैब' पर जाएं। ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फॉर एंप्लॉयीज' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3: 'मैनेज' टैब से 'ई-नॉमिनेशन' सेलेक्ट करें। फिर अपना स्थायी और अस्थायी पता डालें।
स्टेप 4: फैमिली डेक्लेरेशन बदलने के लिए 'यस' सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: नॉमिनी की डिटेल डालें। आपको नॉमनी की फोटो भी डालना होगा। फिर 'सेव' पर क्लिक कर दें।
स्टेप 6: 'प्रोसीड' पर क्लिक करें।
स्टेप 7: अपना आधार नंबर डालें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ई-साइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।