महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर मिलेगा टैक्स में छूट का बेनिफिट? जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल

पोस्ट ऑफिस की तरफ से खास महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) का संचालन किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की ज्यादातर योजनाओं में जमाकर्ताओं को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती का फायदा मिलता है। ऐसे में कई सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं कि क्या महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) को अपनाने पर भी टैक्स बेनिफिट हासिल किया जा सकता है या नहीं?

अपडेटेड Apr 07, 2023 पर 5:29 PM
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पोस्ट ऑफिस की तरफ से खास महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) का संचालन किया जा रहा है

आम बजट 2023 जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) को शुरू करने का ऐलान किया था। खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई इस स्कीम का संचालन पोस्ट ऑफिस (Post Office) की तरफ से किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की ज्यादातर योजनाओं में जमाकर्ताओं को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती का फायदा मिलता है। ऐसे में कई सारे लोगों के ऐसे सवाल हैं कि क्या महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) को अपनाने पर भी टैक्स बेनिफिट हासिल किया जा सकता है या नहीं? आइये जानते हैं इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में।

क्या है MSSC योजना

सबसे पहले महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना से जुड़ी डिटेल के बारे में जान लेना जरूरी है। इस योजना का ऐलान साल 2023-24 के बजट में किया गया था। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में दो साल के लिए फ्लेक्सिबल इनवेस्टमेंट और 2 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा के साथ आशिंक निकासी और हर तीन महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का फायदा मिलता है। यह योजना 31 मार्च 2025 यानी केवल दो साल के लिए वैलिड है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 7.5 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलता है।

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कैसे कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए एक अधिसूचना को भी जारी किया है। यह योजना देश भर के 1.59 लाख डाकघरों में उपबल्ध है। आप अपने किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं।

MSSC में मिलेगा टैक्स बेनफिट

वित्त मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 2023 को जारी एक अधिसूचना के जरिए यह साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट के लिए योग्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस पर हासिल किए गए ब्याज के लिए टैक्स चुकाना होगा। अगर आपने केवल इस योजना में ही निवेश किया है तो इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि आपका टीडीएस काटा जाएगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Apr 07, 2023 5:29 PM

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