ITR Rules for F&O Traders 2026: अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) यानी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले इस बार के नए नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के ITR फॉर्म में F&O ट्रेडर्स के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न में F&O टर्नओवर और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से होने वाले नफा-नुकसान की जानकारी अलग से देनी होगी।
