ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आपको हर साल किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय सैलरी या सरल इनकम तक सीमित है, तो आप खुद हीअपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो भी बिना किसी फीस या झंझट के।
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आपको हर साल किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय सैलरी या सरल इनकम तक सीमित है, तो आप खुद हीअपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो भी बिना किसी फीस या झंझट के।
इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर अब चीजें पहले से काफी आसान हो गई हैं। जैसे कि प्री-फिल्ड फॉर्म, बेसिक गाइडेंस और ई-वेरिफिकेशन की सुविधा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप थोड़ी तैयारी और सावधानी के लिए तैयार हैं?
सबसे पहले जरूरी दस्तावेज जुटाएं
ITR फाइलिंग की शुरुआत करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जुटा लें। इसमें आपका PAN, आधार, सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए Form 16, बैंक से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्र, Form 26AS, AIS (Annual Information Statement), और धारा 80C या 80D जैसे सेक्शन के तहत कटौती के प्रमाण शामिल हैं।
ये दस्तावेज आपके रिटर्न की नींव हैं। इनसे सही ढंग से आय, टैक्स भुगतान और क्लेम दर्ज करने में मदद मिलती है। बिना इन्हें जांचे आगे न बढ़ें।
आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें
सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी पर रिटर्न खारिज हो सकता है या फिर नोटिस आ जा सकता है। अधिकतर सैलरी पाने वाले ITR-1 (सहज) फॉर्म भर सकते हैं। उनकी आय केवल एक नियोक्ता से होनी चाहिए। साथ ही, उनके पास बिजनेस इनकम और 1.20 लाख रुपये से अधिक का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर कैपिटल गेन, विदेशी आय या व्यापारिक आय है, तो ITR-2 या ITR-3 फॉर्म ज्यादा सही हो सकता है। आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करें या लॉगिन करें
ITR फाइल करने का प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक साइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं। वहां अपने PAN की मदद से लॉगिन करें, जो आपका यूजर आईडी भी होता है।
अगर आप पहली दफा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन के बाद "File Income Tax Return" पर क्लिक करें और आकलन वर्ष 2025–26 (वित्त वर्ष 2024–25 की आय के लिए) चुनें। यदि आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो "Online" मोड चुनें या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करें।
प्री-फिल्ड फॉर्म की जांच जरूर करें
AIS और Form 26AS की मदद से ITR फॉर्म में सैलरी, TDS और बैंक ब्याज जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से भरी होती हैं। लेकिन बिना जांचे इन्हें अपलोड न करें। सुनिश्चित करें कि Form 16 में दर्शाई गई सभी TDS कटौतियां फॉर्म में सही तरीके से दिख रही हैं, बैंक ब्याज की जानकारी सटीक है। अगर कोई अन्य आय छूट गई है, तो उसे खुद भरें। जैसे कि किराया, डिविडेंड या पूंजीगत लाभ। आप रिटर्न करने से पहले उसे अपने हिसाब पूरा एडिट कर सकते हैं।
डिडक्शन और टेक देनदारी पर ध्यान दें
अगर Form 16 में कुछ कटौतियां शामिल नहीं की गई हैं, तो आप उन्हें खुद दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि 80C (LIC, PPF, ELSS), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस), होम लोन पर ब्याज या HRA छूट। सिस्टम आपकी कुल टैक्स योग्य आय और टैक्स देनदारी की कैलकुलेशन अपने आप कर देगा। अगर आपने पहले ही पर्याप्त TDS या एडवांस टैक्स दिया है, तो रिफंड दिखेगा। यदि टैक्स बकाया है, तो रिटर्न जमा करने से पहले उसका भुगतान करना होगा।
रिटर्न ई-फाइल और ई-वेरिफाई करें
सभी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन दबाएं। लेकिन ध्यान रखें, केवल सबमिट करने से फाइलिंग पूरी नहीं होती, जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते। आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट या बैंक ATM के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं। यह ई-वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है, वरना आपका रिटर्न अस्वीकार हो सकता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाए, तो ITR-V की एक कॉपी डाउनलोड कर लें।
इन बातों का रखें ध्यान
टैक्स फाइलिंग के लिए सीए की जरूरत अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी आय सरल है और आप सैलरीड क्लास से हैं, तो खुद रिटर्न फाइल करना ज्यादा सही रहता है। यह न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि किफायती और झंझट-मुक्त भी है, खासकर इनकम टैक्स विभाग के डिजिटल बदलावों के कारण।
बस फॉर्म का सही चुनाव करें और दस्तावेजों की जांच में लापरवाही न करें। साथ ही, डेडलाइन का इंतजार न करें। आप अगर समय से पहले ITR फाइल कर देंगे, तो किसी गड़बड़ी सूरत में उसे रिवाइज करने की गुंजाइश भी रहेगी।
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