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ITR Return 2025: जुलाई 31 या 15 सितंबर? कब तक बिना पेनाल्टी के फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर? लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि बिना पेनाल्टी के कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है

अपडेटेड Jul 14, 2025 पर 2:28 PM
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ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर?

ITR Return 2025: इकनम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई या 15 सितंबर? लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि बिना पेनाल्टी के कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। ये राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता, जैसे कि नौकरीपेशा लोग, पेंशनर्स और NRI आदि। इस घोषणा से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी 15 सितंबर तक बिना किसी पेनल्टी के जमा किया जा सकता है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स वह रकम होती है जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स देने के बाद भी बकाया रहती है। आमतौर पर इसे ITR दाखिल करते समय चुकाया जाता है और यदि समय पर न दिया जाए, तो इस पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगता है।


क्या 234A का ब्याज 15 सितंबर तक नहीं लगेगा?

अब 15 सितंबर 2025 को ही ड्यू डेट माना जाएगा, इसलिए अगर आप उस तारीख तक ITR भर देते हैं। साथ ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, तो आपको सेक्शन 234A के तहत ब्याज नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले और CBDT के सर्कुलर के अनुसार, जब ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी जाती है, तो वह नई तारीख ही ड्यू डेट मानी जाती है और धारा 234A के तहत ब्याज नहीं लिया जाता। यानी जब तक ITR और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 15 सितंबर तक जमा हो जाता है, ब्याज नहीं लगेगा। पिछले मामलों में CBDT ने कुछ बार अलग रुख अपनाया था, लेकिन 2025 के सर्कुलर में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए यह मानना सही होगा कि ब्याज नहीं लगेगा।

एडवांस टैक्स पर पेनल्टी जारी रहेगी

हालांकि, एडवांस टैक्स से जुड़ी पेनल्टी पर कोई राहत नहीं दी गई है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत 1% मंथली की दर से ब्याज देना होगा। 234B तब लागू होती है जब एडवांस टैक्स की रकम कम जमा की गई हो या बिलकुल न जमा की गई हो।

अगर 15 सितंबर के बाद टैक्स भरा तो?

अगर आपने 15 सितंबर 2025 के बाद ITR भरा और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी उसी के बाद जमा किया, तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज देना होगा।

क्या है ITR फाइल करने की अंतिम तिथि?

ITR और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अंतिम तारीख अब 15 सितंबर 2025 मानी जाएगी। इससे पहले टैक्स जमा कर देने पर धारा 234A के तहत कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन एडवांस टैक्स न भरने पर 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा।

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