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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन बातों का जरूर रखें ध्यान, फिर बाद में नहीं आएगी दिक्कत

टैक्सपेयर को अपने लिए सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म्स हैं। 1 और 4 फॉर्म्स छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फॉर्म्स 29 अप्रैल को नोटिफाय किए थे

MoneyControl Newsअपडेटेड May 13, 2025 पर 3:30 PM
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन बातों का जरूर रखें ध्यान, फिर बाद में नहीं आएगी दिक्कत
हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी आईटीआर फॉर्म नोटिफाय कर दिए हैं। कुछ आईटीआर फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बारे में टैक्सपेयर्स को पहले से जान लेने से बाद में आसनी होगी। आइए जानते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करने में किन बातों का ध्यान रखना है।

अपने लिए करें सही फॉर्म का चुनाव

सबसे पहले टैक्सपेयर को अपने लिए सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म्स हैं। 1 और 4 फॉर्म्स छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फॉर्म्स 29 अप्रैल को नोटिफाय किए थे। आईटीआर फॉर्म 7 ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं। इन्हें डिपार्टमेंट ने 11 मई को नोटिफाय किया। अगर टैक्सपेयर्स को अपने लिए सही फॉर्म का चुनाव करने में दिक्कत आ रही है तो वे किसी टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं।

कुछ फॉर्म्स में बदलाव किए गए हैं

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