Income Tax Return Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए पर्सनल टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न भरना जरूरी है। समय पर फाइलिंग न करने पर पेनाल्टी लग सकती है। टैक्सपेयर्स को समय रहते अपना आईटीआर फाइल करना होगा। ताकि, जुर्माने से बचा जा सके।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बार नई ITR फॉर्म और अपडेटेड फाइलिंग यूटिलिटी के चलते तारीख तय की थी ताकि टैक्सपेयर्स को सुगमता मिल सके। समय पर रिटर्न दाखिल करने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है बल्कि प्रोसेसिंग और रिफंड भी जल्दी मिल सकता है।
ITR दाखिल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट नियोक्ता से मिला फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS, पैन और आधार कार्ड, निवेश के सबूत जैसे बैंक एफडी, पीपीएफ, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट और बीमा प्रीमियम की रसीदें अपने साथ रखें। ताकि, आखिर में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
सभी इनकम और निवेश के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें।
ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड कर इनकम और TDS मिलान करें।
अपनी इनकम के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें।
इनकम, छूट और कटौतियों की जानकारी भरें।
ई-फाइलिंग पोर्टल से रिटर्न जमा करें और ई-वेरिफिकेशन करें।
रिटर्न भरने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना होता है। वरना, रिटर्न अमान्य माना जाता है। यह आधार OTP, नेट बैंकिंग, EVC या डाक से ITR-V भेजकर किया जा सकता है।
अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक बेलटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना इनकम के आधार पर लगाया जाता है। 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये से कम इनकम पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा।