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ITR Filing 2025: अब 31 बैंकों से कर सकेंगे टैक्स पेमेंट, चेक करें क्या आपका बैंक है लिस्ट में शामिल

Income Tax 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन चल रहा है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR भर चुके हैं। सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 14, 2025 पर 5:54 PM
ITR Filing 2025: अब 31 बैंकों से कर सकेंगे टैक्स पेमेंट, चेक करें क्या आपका बैंक है लिस्ट में शामिल
Income Tax 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन चल रहा है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR भर चुके हैं।

Income Tax 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन चल रहा है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR भर चुके हैं। सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। अब आम लोग बिना जल्दबाजी के आराम से और सही तरीके से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

अब 31 बैंकों से कर सकेंगे टैक्स पेमेंट

इनकम टैक्स विभाग ने ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) सुविधा के लिए बैंकों की लिस्ट को और बढ़ा दिया है। अब कुल 31 बैंक टैक्स पेमेंट के लिए उपलब्ध हैं। इनमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक दोनों शामिल हैं। कुछ बैंक पहले से ही इस सर्विस में थे और कुछ को नए तौर पर जोड़ा गया है। इससे अब टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से सीधे सरकार को टैक्स जमा कर सकते हैं।

कौन-कौन से बैंक जुड़े हैं?

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