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ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट! ITR-1 और ITR-4 फाइलिंग हुई शुरू

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं..

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 15, 2026 पर 12:50 PM
ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट! ITR-1 और ITR-4 फाइलिंग हुई शुरू
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन ITR फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सेल फॉर्मेट के जरिए रिटर्न तैयार करके अपलोड किया जा सकता है।

यह एक्सेल यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल की तरह काम करती है। इसमें टैक्सपेयर्स अपनी इनकम, डिडक्शन और दूसरी जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम एक JSON फाइल तैयार करता है, जिसे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करके ITR जमा किया जा सकता है।

कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?

ITR-1 सहज उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है। जिनकी कमाई सैलरी, एक घर, ब्याज या अन्य सामान्य सोर्स से होती है। इसमें 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5 हजार रुपये तक की कृषि इनकम भी शामिल हो सकती है।

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