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ITR Filing 2026: क्या है रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, पेनल्टी से बचने के लिए जान लीजिए पूरी डिटेल

ITR Filing 2026: ITR भरने की आखिरी तारीख फिलहाल 31 जुलाई 2026 है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी एक्सटेंशन की चर्चा चल रही है। नए नियम, AIS डेटा और तकनीकी दिक्कतों के बीच जानिए आपको कब तक रिटर्न भरना है और देरी करने पर कितना जुर्माना लग सकता है।

Suneel Kumarअपडेटेड Jun 08, 2026 पर 3:02 PM
ITR Filing 2026: क्या है रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, पेनल्टी से बचने के लिए जान लीजिए पूरी डिटेल
जून 2026 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म जारी कर चुका है।

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

अभी तक CBDT की ओर से इस तारीख को बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को मौजूदा डेडलाइन को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए।

किसे कब तक ITR भरना है?

जिन इंडिविजुअल और HUF को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

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