ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और उन टैक्सपेयर्स के लिए जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
अभी तक CBDT की ओर से इस तारीख को बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को मौजूदा डेडलाइन को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए।
किसे कब तक ITR भरना है?
जिन इंडिविजुअल और HUF को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
वहीं, बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल टैक्सपेयर्स के लिए यह तारीख 31 अगस्त 2026 है। जिन मामलों में टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक ITR भरा जा सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है।
अगर कोई व्यक्ति समय पर ITR नहीं भर पाता है, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि इसके लिए धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है।
फिर एक्सटेंशन की चर्चा क्यों?
कई टैक्सपेयर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी अतिरिक्त समय दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले साल मिला एक्सटेंशन है।
पिछले साल सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। उस समय ITR फॉर्म और फाइलिंग यूटिलिटी सामान्य से देर से जारी हुई थीं, इसलिए लोगों को अतिरिक्त समय दिया गया था। इसी वजह से इस साल भी कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार डेडलाइन बढ़ा सकती है।
क्या इस बार भी बढ़ सकती है तारीख?
फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं है। जून 2026 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म जारी कर चुका है। साथ ही ITR-1, ITR-2 और ITR-4 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी गई है। बाकी फॉर्म इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर आने वाले अपडेट्स पर नजर रखनी होगी।
पिछले साल के मुकाबले इस बार फॉर्म और फाइलिंग सिस्टम समय पर उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए फिलहाल एक्सटेंशन की संभावना ज्यादा मजबूत नहीं दिखती।
इस बार क्या बदला है?
इस साल ITR फॉर्म में कई नए खुलासे और रिपोर्टिंग नियम जोड़े गए हैं। अब कैपिटल गेन, बायबैक लॉस, F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी अलग से देनी होगी। इसके अलावा हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन और दो मकानों से जुड़ी विस्तारित पात्रता जैसी नई जानकारियां भी शामिल की गई हैं।
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बदलावों को समझने और सही तरीके से जानकारी जुटाने में लोगों को अतिरिक्त समय लग सकता है।
AIS और Form 26AS भी हैं वजह
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ITR भरने से पहले AIS और Form 26AS का डेटा पूरी तरह जांच लेना चाहिए। ब्याज से हुई कमाई, डिविडेंड, TDS, शेयरों की खरीद-बिक्री और दूसरे बड़े वित्तीय लेनदेन की जानकारी अलग-अलग संस्थानों से समय-समय पर अपडेट होती है।
ऐसे में बहुत जल्दी ITR भरने पर आंकड़ों में अंतर आने की आशंका रहती है। अगर बड़ी संख्या में लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो समय बढ़ाने की मांग उठ सकती है।
तकनीकी दिक्कतें भी बन सकती हैं कारण
ITR सीजन की शुरुआत में पोर्टल या यूटिलिटी से जुड़ी तकनीकी समस्याएं सामने आना कोई नई बात नहीं है। इस बार भी नए रिपोर्टिंग नियमों और अतिरिक्त खुलासों की वजह से तकनीकी दिक्कतों की आशंका बनी हुई है।
अगर बड़े पैमाने पर ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, तो टैक्स प्रोफेशनल्स और उद्योग संगठन समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। पिछले साल भी ऐसी चिंताओं ने डेडलाइन बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।
टैक्सपेयर्स को क्या समझना चाहिए?
फिलहाल नौकरीपेशा लोगों और ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 ही है। सरकार या CBDT की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
तारीख बढ़ने की चर्चा जरूर है, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ उम्मीदों और पिछले साल के अनुभव पर आधारित है। इसलिए टैक्सपेयर्स को किसी संभावित एक्सटेंशन का इंतजार करने के बजाय समय पर ITR भरने की तैयारी करनी चाहिए।
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