ITR Filing 2026: हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ इलाज के बढ़ते खर्चों से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले लोगों को टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। सही जानकारी होने पर आप हर साल अच्छी-खासी टैक्स बचत कर सकते हैं।
