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ITR Filing 2026: हेल्थ इंश्योरेंस पर कैसे मिलेगी 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट? नियम के साथ जानिए पूरा प्रोसेस

ITR Filing 2026: क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं? तो ITR दाखिल करते समय धारा 80D के तहत टैक्स बचाने का मौका मिल सकता है। जानिए किन लोगों को छूट मिलती है, कितनी मिलती है और दावा करने के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है।

Suneel Kumarअपडेटेड May 24, 2026 पर 10:09 PM
ITR Filing 2026: हेल्थ इंश्योरेंस पर कैसे मिलेगी 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट? नियम के साथ जानिए पूरा प्रोसेस
टैक्स छूट पाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिजिटल या बैंकिंग माध्यम से भरना जरूरी है।

ITR Filing 2026: हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ इलाज के बढ़ते खर्चों से सुरक्षा नहीं देता, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले लोगों को टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। सही जानकारी होने पर आप हर साल अच्छी-खासी टैक्स बचत कर सकते हैं।

80D क्या है?

आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट अपने, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए खरीदी गई हेल्थ पॉलिसी पर ली जा सकती है।

कितनी छूट मिलेगी?

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