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ITR Filing 2026: रिटर्न भरने की जल्दबाजी न करें! जानिए क्यों 15 जून तक इंतजार करना हो सकता है फायदेमंद

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यानी अब टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

Edited By: Sheetalअपडेटेड Jun 03, 2026 पर 1:07 PM
ITR Filing 2026: रिटर्न भरने की जल्दबाजी न करें! जानिए क्यों 15 जून तक इंतजार करना हो सकता है फायदेमंद
Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है।

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यानी अब टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशनर हैं या आपकी इनकम के कई सोर्स हैं, तो ITR भरने से पहले कम से कम 15 जून तक इंतजार कर लेना बेहतर होगा। इससे रिटर्न में गलती और बाद में नोटिस आने का जोखिम कम हो सकता है।

15 जून तक इंतजार करने की सलाह क्यों?

हर साल बैंक, कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान 31 मई तक अपनी सालाना वित्तीय जानकारी (SFT) इनकम टैक्स विभाग को भेजते हैं। इसी जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स विभाग आपके Annual Information Statement (AIS) को अपडेट करता है।

वहीं, ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को Form 16 भी 15 जून तक जारी करती हैं। Form 16 और AIS में आपकी इनकम, TDS और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी होती है। ऐसे में 15 जून तक इंतजार करने से आपके पास सही और पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

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