Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यानी अब टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशनर हैं या आपकी इनकम के कई सोर्स हैं, तो ITR भरने से पहले कम से कम 15 जून तक इंतजार कर लेना बेहतर होगा। इससे रिटर्न में गलती और बाद में नोटिस आने का जोखिम कम हो सकता है।
