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Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने के बाद भूलकर भी न छोड़ें ये आखिरी काम, वरना अटक सकता है रिफंड

ITR Filing 2026: देशभर में असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाखों टैक्सपेयर्स समय रहते अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 25, 2026 पर 2:00 PM
Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने के बाद भूलकर भी न छोड़ें ये आखिरी काम, वरना अटक सकता है रिफंड
ITR Filing 2026: देशभर में असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

ITR Filing 2026: देशभर में असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाखों टैक्सपेयर्स समय रहते अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वह ITR फाइल तो कर देते हैं, लेकिन उसे e-verify करना भूल जाते हैं। यही छोटी सी चूक बाद में बड़ा सिरदर्द बन सकती है।

दरअसल, सिर्फ ITR जमा करना काफी नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो रिटर्न अधूरा माना जा सकता है। इससे टैक्स रिफंड अटक सकता है और आगे चलकर नोटिस या दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं।

31 जुलाई है अहम तारीख

सैलरी पाने वाले ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 मानी जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में यह तारीख अलग भी हो सकती है।

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