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ITR Filing 2026: रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा? नोटिस से लेकर जुर्माने तक समझिए पूरा मामला

ITR Filing 2026: ITR फाइल नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज और आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। टैक्स रिफंड अटक सकता है और लोन या वीजा आवेदन में भी दिक्कत आ सकती है। जानिए रिटर्न दाखिल न करने के सभी नुकसान।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 25, 2026 पर 4:51 PM
ITR Filing 2026: रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा? नोटिस से लेकर जुर्माने तक समझिए पूरा मामला
अगर आप तय समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग लेट फीस वसूल सकता है।

ITR Filing 2026: हर साल करोड़ों लोग ITR फाइल करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो समय पर रिटर्न नहीं भरते। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन पर टैक्स नहीं बनता तो ITR भरने की जरूरत नहीं है, जबकि कुछ लोग आखिरी तारीख निकल जाने के बाद इसे टाल देते हैं।

हालांकि रिटर्न फाइल (ITR Filing 2026) न करने का असर सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहता। कई मामलों में आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, ब्याज वसूल सकता है और भविष्य में कई वित्तीय कामों में भी दिक्कत आ सकती है।

ITR फाइल करना कब जरूरी होता है?

अगर आपकी सालाना कमाई आयकर कानून के तहत तय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है तो आमतौर पर ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ खास मामलों में भी रिटर्न भरना अनिवार्य हो सकता है।

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