इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन करीब आ चुकी है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल चल रहा है कि पहले टीडीएस के जरिए टैक्स पेमेंट करने के बाद भी क्या उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीडीएस को ठीक तरह से समझ लेना जरूरी है। जब आपको इनकम होती है तो उसका कुछ हिस्सा पेमेंट के वक्त ही काट लिया जाता है। इसीलिए इसे टीडीएस कहा जाता है।
