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ITR Filing 2024: क्या आपका टीडीएस कटा है तो भी आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा?

कई तरह की इनकम पर स्रोत पर ही टैक्स काट लिया जाता है। उसके बाद टैक्सपेयर को पेमेंट किया जाता है। इसे टीडीएस कहते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से कंपनी हर महीने टैक्स काटती है। उसे वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराती है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2024 पर 12:01 PM
ITR Filing 2024: क्या आपका टीडीएस कटा है तो भी आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा?
टैक्सपेयर्स की इनकम से काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी फॉर्म 26एएस और AIS में होती है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन करीब आ चुकी है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल चल रहा है कि पहले टीडीएस के जरिए टैक्स पेमेंट करने के बाद भी क्या उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीडीएस को ठीक तरह से समझ लेना जरूरी है। जब आपको इनकम होती है तो उसका कुछ हिस्सा पेमेंट के वक्त ही काट लिया जाता है। इसीलिए इसे टीडीएस कहा जाता है।

टीडीएस क्या है?

मान लीजिए आपको बैंक में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिला है। इस इंटरेस्ट अमाउंट को आपको देने से पहले बैंक इसका कुछ हिस्सा काट लेगा और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कर देगा। इस तरह आपकी टैक्स लायबिलिटी का कुछ हिस्सा सरकार के पास जमा हो गया है। वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इसका क्रेडिट मिलता है।

फॉर्म 26एएस और AIS में टीडीएस की जानकारी

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