ITR Filing: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपने गलती कर दी है? जानिए अब आपके लिए क्या हैं विकल्प
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख काफी करीब आ गई है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज कर दें। जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका रहती है। गलती होने पर आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा
रिटर्न फाइल करने में कुछ ऐसी गलतियां है, जिनके होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ टैक्सपेयर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में गलती कर देते हैं। कई बार बैंक अकाउंट डिटेल की गलत जानकारी फॉर्म में चली जाती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई लोगों के लिए मुश्किल काम लगता है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको यह और मुश्किल लग सकता है। रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। यह काफी करीब आ गई है। जल्दी में रिटर्न फाइल करने पर गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स इस वजह से टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न फाइल नहीं करने की सलाह देते हैं।
इन गलतियों के होने की ज्यादा आशंका
रिटर्न (ITR) फाइल करने में कुछ ऐसी गलतियां है, जिनके होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ टैक्सपेयर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में गलती कर देते हैं। कई बार बैंक अकाउंट डिटेल की गलत जानकारी फॉर्म में चली जाती है। कुछ लोग सही आईटीआर फॉर्म (ITR Forms) का चुनाव करने में गलती कर देते हैं। सबसे ज्यादा गलती अपनी कुल इनकम डेक्लेयर करने में होती है। कुछ टैक्सपेयर्स डिडक्शन क्लेम करने में गलती करती है। वे ऐसा डिडक्शन क्लेम करते हैं, जिसके वे हकदार नहीं हैं। कुछ ऐसे डिडक्शन क्लेम करना भूल जाते हैं जिसके वे हकदार है।
रिवाइज्ड रिटर्न के नियम क्या हैं?
अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने में गलती कर देता है तो उसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी टैक्सपेयर ने विदेश से होने वाली इनकम या विदेश में एसेट्स को डेक्लेयर नहीं किया है तो उसे ब्लैक मनी एक्ट के तहत पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, इस साल बजट में सरकार ने यह कहा है कि विदेश में चल संपत्ति (Movable Assets) अगर 20 लाख रुपये से कम की है तो नॉन-डिसक्लोजर पर पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का तरीका
अगर रिटर्न फाइल करने में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए आपको सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने में पहले फाइल रिटर्न का एकनॉलेजमेंट नंबर का उल्लेख करना जरूरी है। अगर आपने रिटर्न ऑफलाइन फाइल किया है यानी पेपर फॉरमैट में फाइल किया है तो रिविजन ऑनलाइन करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, सिर्फ सीनियर सिटीजंस को पेपर फॉरमैट में रिटर्न फाइल करने की इजाजत है।
रिवाइज्ड रिटर्न के लिए समयसीमा क्या है?
रिवाइज्ड रिटर्न के लिए इनकम टैक्स रूल्स में समय तय किया गया है। इसमें कहा गया है कि रिवाइज्ड रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले या फाइनेंशियल ईयर पूरे होने से पहले करना होगा। इन दोनों में से जो पहले होगा वह लागू होगा। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2024 है।
बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है
31 दिसंबर, 2024 बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी अंतिम तारीख है। आप बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आप एक बार से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट तय नहीं है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगती है। अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है तो भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि रिवाइज्ड रिटर्न को भी सब्मिट करने के 30 दिन के अंदर वेरिफाय करना जरूरी है।
रिटर्न अपटेड कब करने की जरूरत पड़ती है?
अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर, 2024 तक भी फाइल करना भूल जाते हैं तो क्या होगा? आपको 'अपडेट' योर रिटर्न का इस्तेमाल करना होगा। इस विकल्प का इस्तेमाल तब होता है जब टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करना मिस कर जाता है, रिटर्न में गलत जानकारी दे देता है या कोई इनकम बताना भूल जाता है।
अपडेटेड रिटर्न के लिए समयसीमा
इस विकल्प का ऐलान बजट 2023 में हुआ था। इसे सेक्शन 139(8ए) के तहत इनेबल किया गया है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म ITR-U में डिटेल भरना होगा। यह सेक्शन टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है। यह कवायद आपको संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के अंदर करना होता है। इस तरह आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च, 2027 तक फाइल कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि आप पर टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए।
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अपडेटेड रिटर्न के लिए पेनाल्टी लगती है?
रिवाइज्ड रिटर्न के लिए कोई पेनाल्टी नहीं लगती है लेकिन अपडेटेड रिटर्न के लिए पेनाल्टी लगती है। यह कुल टैक्स का 25 फीसदी होगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। यह तब है जब अपडेटेड रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर फाइल कर दिया जाता है। अगर इसे संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के अंदर फाइल किया जाता है तो पेनाल्टी 50 फीसदी होगी।