ITR Filing: क्या आईटीआर फॉर्म भरने में गलती हो गई है? कर सकते हैं 'डिस्कार्ड आईटीआर' ऑप्शन का इस्तेमाल

ITR Filing: कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में गलती हो जाती है या कोई जानकारी देना टैक्सपेयर भूल जाता है। ऐसी स्थिति में डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद नए सिरे से आईटीआर फॉर्म भरा जा सकता है

अपडेटेड Jul 22, 2024 पर 4:48 PM
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ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में गलती होने पर टैक्सपेयर को रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना पड़ता था।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने में गलती की आशंका रहती है। कई बार टैक्सपेयर्स किसी इनकम के बारे में बताना भूल जाते हैं। कई बार आईटीआर फॉर्म में कोई जानकारी गलत चली जाती है। ऐसा होने पर टैक्सपेयर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्कार्ड आईटीआर के ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आईटीआर फॉर्म भरने के बाद आपको लगता है कि आपने कोई जानकारी गलत भर दी है या कोई इंफॉर्मेशन देना भूल गए हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कौन कर सकता है इस्तेमाल?

वित्त वर्ष 2022-23 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फॉर्म भरने में ऐसी गलती होने पर टैक्सपेयर को रिवाइज्ड आईटीआर (revised ITR) फाइल करना पड़ता था। अब रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। गलती का अहसास होने पर टैक्सपेयर 'डिस्कार्ड आईटीआर' ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन का इस्तेमाल आईटीआर फॉर्म को वेरिफाइ करने से पहले किया जा सकता है।


आईटीआर फॉर्म वेरिफाइ से पहले करना होगा इस्तेमाल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में 20 जुलाई को जानकारी दी है। उसने कहा है कि यूजर्स डिस्कार्ड आईटीआर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आईटीआर फॉर्म को वेरिफाइ करना बाकी है। इस सुविधा का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने आईटीआर फॉर्म भरकर सब्मिट कर दिया है और आपको याद आता है कि आप किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं तो आप डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फॉर्म को वेरिफाइ कर दिया है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

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कैसे करना होगा इस ऑप्शन का इस्तेमाल?

डिस्कार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। उसके बाद 'ई-फाइल' टैब में आपको 'इनकम टैक्स रिटर्न' का ऑप्शन दिखेगा। इसमें 'ई-वेरिफाइ रिटर्न' का ऑप्शन मिलेगा। इसे सेलेक्टर करने के बाद एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां अनवेरिफायड आईटीआर दिखेगा। इसमें दो विकल्प- ई-वेरिफाइ और डिस्कार्ड दिखेंगे। आपको डिस्कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

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