इस महीने इनकम टैक्स पोर्टल पर एक टैक्स-फाइलिंग यूटिलिटी को अपडेट किया गया है। इसके बाद नई रीजीम के टैक्सपेयर को अगर शॉर्ट कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे 25,000 रुपये का वैलिड रिबेट छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियम के मुताबिक नहीं है। इनकम टैक्स में रिबेट इसलिए दिया जाता है ताकि कम इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो जाए। टैक्स का बोझ कम होने से टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं।
