Get App

ITR Filing: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होने पर 25000 का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहे टैक्सपेयर्स, जानिए क्या है पूरा मामला

ITR Filing 2024: टैक्सपेयर्स को 5 जुलाई के बाद से एक अजीब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नई रीजीम के ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बुक किया है, वे सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। 5 जुलाई को रिटर्न फाइलिंग एक यूटिलटी के अपडेट होने के बाद यह प्रॉब्लम शुरू हुई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 19, 2024 पर 9:58 AM
ITR Filing: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होने पर 25000 का रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहे टैक्सपेयर्स, जानिए क्या है पूरा मामला
Income Tax Return: सरकार ने पिछले साल पेश बजट (बजट 2023) में इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्सपेयर की इनकम सालाना 7 लाख रुपये से कम होने पर 25,000 रुपये के रिबेट की इजाजत दी थी।

इस महीने इनकम टैक्स पोर्टल पर एक टैक्स-फाइलिंग यूटिलिटी को अपडेट किया गया है। इसके बाद नई रीजीम के टैक्सपेयर को अगर शॉर्ट कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे 25,000 रुपये का वैलिड रिबेट छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियम के मुताबिक नहीं है। इनकम टैक्स में रिबेट इसलिए दिया जाता है ताकि कम इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो जाए। टैक्स का बोझ कम होने से टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं।

टोटल टैक्सेबल इनकम को लेकर कनफ्यूजन

सरकार ने पिछले साल पेश बजट (बजट 2023) में इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) में टैक्सपेयर की इनकम सालाना 7 लाख रुपये से कम होने पर 25,000 रुपये के रिबेट की इजाजत दी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि यह गडबड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि 'टोटल टैक्सेबल इनकम' के अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।

5 जुलाई तक मिल रहा था रिबेट

सब समाचार

+ और भी पढ़ें