वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। ऐसे में करदाताओं के लिए जितना जल्दी हो सके, यह पता लगाना जरूरी है कि उन्हें कौन सा ITR फॉर्म भरना है। इस कवायद के तहत सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर भी आते हैं। उन्हें भी उनके लिए तय नियमों और कायदों को समझना होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक किए गए टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट, ITR में शामिल किए जा सकते हैं।
