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ITR Filing: आयकर रिटर्न डालने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा फॉर्म, ऐसे दूर करें कनफ्यूजन

सीनियर सिटीजन 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति आते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194P के तहत कुछ शर्तों के अंतर्गत सीनियर सिटीजंस को ITR फाइल करने से छूट है

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Apr 05, 2025 पर 11:33 PM
ITR Filing: आयकर रिटर्न डालने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा फॉर्म, ऐसे दूर करें कनफ्यूजन
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक किए गए टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट, ITR में शामिल किए जा सकते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। ऐसे में करदाताओं के लिए जितना जल्दी हो सके, यह पता लगाना जरूरी है कि उन्हें कौन सा ITR फॉर्म भरना है। इस कवायद के तहत सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर भी आते हैं। उन्हें भी उनके लिए तय नियमों और कायदों को समझना होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक किए गए टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट, ITR में शामिल किए जा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति आते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194P के तहत कुछ शर्तों के अंतर्गत सीनियर सिटीजंस को ITR फाइल करने से छूट है। ये शर्तें इस तरह हैं...

  • आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है
  • कुल आय में केवल पेंशन और ब्याज आय शामिल है। ब्याज आय उसी बैंक में रखे गए किसी भी खाते से हो सकती है, जिसमें सीनियर सिटीजन की पेंशन आती है।
  • सीनियर सिटीजन ने बैंक को एक डिक्लेरेशन दिया हो
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